Defamation Case Against Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों देश में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ कर रहे हैं. इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. वर्ष 2018 में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले में राहुल के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा. बता दें कि राहुल गांधी ने एमपी-एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शुक्रवार, 23 फरवरी को खारिज कर दिया. इससे पहले हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुल्तानपुर की अदालत ने दी थी जमानत
8 मई, 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की. इस मामले पर बीजेपी नेता विजय मिश्रा की ओर से 4 अगस्त, 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी में हत्या का आरोपी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता. इसी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार, 20 फरवरी को सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत ने जमानत दी थी. सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत ने उन्हें 25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दी.
गंवानी पड़ी थी लोकसभा सदस्यता
झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बीते 16 फरवरी को राहुल गांधी की ओर से लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. बताते चलें कि इससे पहले मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सूरत की अदालत राहुल गांधी को सजा सुना चुकी है. सजा के बाद उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी. इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो गई.