Vistaar NEWS

अश्लील कंटेट के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18 OTT प्लेटफार्म को किया बैन

OTT Banned

अश्लील कंटेट के खिलाफ केंद्र का बड़ा एक्शन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18 ओटीटी प्लेटफार्म को किया बंद

OTT Platforms Ban: इंटरनेट पर बढ़ते अश्लील कंटेट को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कंटेट परोसने वाले 18 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है. महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 292 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67 ए के तहत सभी प्लेटफार्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘रचनात्मक अभिव्यक्ति’ की आड़ में अश्लीलता के लिए प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है. इन प्लेटफार्मों पर मौजूद कंटेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने वाला पाया गया. इसमें कई अनुचित संदर्भों में नग्नता और यौन कृत्यों को दर्शाया गया है. जैसे कि शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, अनाचारपूर्ण पारिवारिक रिश्ते, आदि.

बैन किए गए प्लेटफॉर्मों के मिलियन में थे यूजर

एमआईबी ने कहा कि इनमें से एक ऐप को 10 मिलियन से अधिक डाउनलोड किया गया था, जबकि दो अन्य को Google Play Store पर पांच मिलियन से अधिक डाउनलोड किया गया था. बैन किए गए दस ऐप्स में से सात Google Play Store पर थे जबकि तीन Apple के ऐप स्टोर पर थे. इन प्लेटफार्मों के सोशल मीडिया अकाउंट, जहां ट्रेलर, हाइलाइट्स और बाहरी लिंक साझा किए गए थे. जिसके 3.2 मिलियन से अधिक यूजर्स थे.

इन प्लेटफार्मों को किया गया बैन 

  1. ड्रीम्स फिल्म्स
  2. वूवी
  3. येस्मा
  4. अनकट अड्डा
  5. ट्राई फ्लिक्स
  6. एक्स प्राइम
  7. नियॉन एक्स वीआईपी
  8. बेशरम
  9. शिकारी
  10. खरगोश
  11. एक्स्ट्रामूड
  12. न्यूफ़्लिक्स
  13. मूडएक्स
  14. मोजफ्लिक्स
  15. हॉट शॉट्स वीआईपी
  16. फुगी
  17. चिकूफ़्लिक्स
  18. प्राइम प्ले

मंत्रालय ने बयान जारी कर दी जानकारी

मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 12 फेसबुक अकाउंट, 17 इंस्टाग्राम अकाउंट, 16 एक्स अकाउंट और 12 यूट्यूब अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए. जून 2023 में, आईटी नियमों के भाग III के तहत स्थापित एक स्व-नियामक बोर्ड ने अश्लीलता के आधार पर, एक अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जो वर्तमान सूची का हिस्सा नहीं है, उल्लू के खिलाफ एक आदेश पारित किया था. बोर्ड के अध्यक्ष, पूर्व एससी न्यायाधीश एके सीकरी ने उल्लू को उन चार वेब सीरीज को हटाने या कुछ सीन कट करने का निर्देश दिया था, जिनके खिलाफ शिकायत की गई थी.

Exit mobile version