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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर निवेशकों को सरकार ने दिया झटका, ऐसे ही नहीं हिला शेयर बाजार

Long Term Capital Gain Tax

प्रतीकात्मक तस्वीर

Long Term Capital Gain Tax: मंगलवार को मोदी सरकार 3.o का पहला बजट पेश किया गया. इनकम टैक्स से लेकर एग्रीकल्चर और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तक के लिए कई ऐलान किए गए हैं. हालांकि, इस बजट में सरकार ने निवेशकों को बड़ा झटका दे दिया है. दरअसल, मोदी सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.50 फीसदी कर दिया है.

इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्टॉक को आप 1 साल बाद बेचते हैं और उस पर जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे पर लगने वाला टैक्स में बढ़ोतरी हुई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.50 फीसदी की दर से देना होगा. वहीं सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया है. निफ्टी बाजार बंद होने से पहले तक 500 अंक तक टूट गया.

लिमिट भी बढ़ाया गया

हालांकि, सरकार ने निवेशकों को थोड़ी राहत भी दी है. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स बढ़ाने के साथ ही कैपिटल गेन टैक्स लिमिट भी बढ़ाया गया है. नए स्लैब के तहत अब 1.25 लाख रुपये कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा. पहले ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपये सालाना थी. सबसे खास बात ये कि अब यह लिमिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों पर लागू होगा.

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अब तक कितना लगता है गेन टैक्स

गौरतलब है कि अभी शेयर बाजार में कैपिटल गेन टैक्स दो तरीके से लगाया जाता है. पहला अगर आप अपने शेयर को एक साल से पहले-पहले बेचकर मुनाफा कमाते हैं, तो इस पर टैक्स स्लैब के आधार पर लगाया जाता है. वहीं स्टॉक 1 साल बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, इसमें 1 लाख रुपये तक मुनाफा टैक्स के दायरे से बाहर होगा, वहीं इससे ज्यादा की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्स देना होता है. लेकिन इस टैक्स में बदलाव के बाद अब आपको 1.25 लाख रुपये के मुनाफे पर टैक्स नहीं देना होगा, वहीं अगर आप अपने शेयर से लॉन्ग टर्म में इससे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं तो आपको 12.50 फीसदी टैक्स देना होगा.

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