Abdul Rashid: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने नवनिर्वाचित सांसद अब्दुल राशिद को 5 जुलाई को पद की शपथ लेने की अनुमति दे दी है. इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था. एनआईए ने कहा कि यह सहमति कुछ शर्तों के अधीन है, जिसमें मीडिया से बातचीत न करना भी शामिल है.
राशिद को शपथ के लिए मिल सकती है एक दिन की मोहलत: रिपोर्ट
नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट मंगलवार 2 जुलाई को इस मुद्दे पर आदेश दे सकती है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनआईए के वकील ने कहा है कि सांसद को शपथ ग्रहण और अन्य सभी गतिविधियां एक दिन के भीतर ही पूरी कर लेनी चाहिए. दिल्ली की एक अदालत ने राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी और एनआईए को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया था. आतंकी फंडिंग मामले में आरोपित होने के बाद 2019 से जेल में बंद राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है.
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तिहाड़ जेल से राशिद ने लड़ा चुनाव
राशिद की लोकसभा जीत चौंकाने वाली रही. उन्होंने तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ा था, जहां वे पिछले पांच सालं से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा. चूंकि वे जेल में थे, इसलिए उनके दो बेटों ने उनके अभियान का नेतृत्व किया.