Atul Subhash Suicide: बिहार के रहने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड का मामला बढ़ता जा रहा है. अतुल सुभाष के सुसाइड मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. SC में दायर याचिका में दहेज कानून में बदलाव की मांग की गई है. 9 दिसंबर को बेंगलुरु इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड किया था. सुसाइड का कारण अतुल ने अपने ससुराल वालों को बताया था.
अतुल के सुसाइड का कारण सामने आने के बाद अब देश के सर्वोच्च न्यायलय में दहेज उत्पीड़न/घरेलू हिंसा के मौजूदा कानून में समुचित संशोधन की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है. SC में दायर याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए, जो इन कानूनों मे सुधार को लेकर अपने सुझाव दें. इस याचिका में यह मांग भी की गई है कि शादी के दौरान जो भी गिफ्ट/पैसा दिया जाए उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान रिकॉर्ड मे जिक्र किया जाए.
SC के वकील ने ही दायर की याचिका
SC के वकील विशाल तिवारी ने दहेज कानून में बदलाव की मांग वाली याचिका दाखिल की है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों का हवाला देते हुए पति और उसके परिवार के सदस्यों का उत्पीड़न रोकने के लिए दी गई टिप्पणियों पर विचार करने और उन्हें लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में रिटायर न्यायाधीशों, वकीलों और विधिवेत्ताओं की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
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इसके साथ ही इस याचिका में विशाल तिवारी ने शादी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही विवाह में दी गई धन वस्तु या उपहार की सूची का एक शपथ-पत्र का रिकॉर्ड भी रजिस्ट्रेशन के साथ रखा जाए. इसका भी निर्देश जारी करने की मांग की गई है.
अतुल ने की थी सुसाइड
बिहार के रहने वाले अतुल ने बेंगलुरु की एक कंपनी में बतौर AI इंजीनियर काम करते थे. अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को सुसाइड कर लिया. सुसाइड करने से पहले उन्होंने लगभग 80 मिनट का वीडियो पोस्ट किया. 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा. इसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार वालों पर झूठे केस दायर कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया.
इसके साथ ही अतुल ने सुसाइड नोट में जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर सेटलमेंट कराने के बदले में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है. फिलहाल इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.