Public Examination Bill 2024: देश में हो रहे प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं पर केंद्र सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है. गड़बड़ी और अनियमितताओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गड़बड़ी और अनियमितताओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में एक नया विधेयक पेश किया है. सरकार के इस विधेयक में अपराधियों के लिए एक से दस साल तक की सजा के साथ 3 से 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान हो सकता है.
विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों पर नहीं होगी कार्रवाई
सोमवार को संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयक, 2024 केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया. बताते चलें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल के दिनों में ही इस विधेयक को मंजूरी दी है. इस प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों पर एक्शन नहीं लिया जाएगा. इसमें विधेयक में संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है.
उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति रखेगी नजर
सरकार के इस विधेयक में एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव रखा गया है, जो कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए संबंधित विभाग से जरुरी सिफारिशें करेगी. बता दें कि यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके साथ ही संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी इस विधेयक के दायरे में शामिल हैं.
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देश के कई राज्यों में भर्ती परीक्षाएं हुई हैं रद्द
बताते चलें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और प्रश्न पत्र लीक होना एक देशव्यापी समस्या बन गई है. इस कारण सरकार ने केंद्रीय कानून लाने का निर्णय लिया. गुजरात, राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में इस समस्या से निपटने के लिए अपने कानून लागू किए हैं. हाल के दिनों में राजस्थान का शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप-डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, गुजरात में कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती परीक्षा और बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत देशभर में कई अन्य परीक्षाएं रद्द हो चुके हैं.