Rahul Gandhi Citizenship: लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है. स्वामी ने याचिका में कोर्ट से गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है. इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राहुल गांधी ने भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 का उल्लंघन किया है.
गृह मंत्रालय ने नहीं की कार्रवाई- स्वामी
याचिका के मुताबिक स्वामी ने राहुल की नागरिकता को लेकर पांच साल पहले ही गृह मंत्रालय को शिकायत की थी. लेकिन इस मामले पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है. वहीं राहुल की नागरिकता पर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) और (जे) के तहत कोई खुलासा नहीं किया जा सकता है, इससे जांच प्रक्रिया में बाधा आएगी. ये कहते हुए मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में राहुल की नागरिकता पर क
पहले भी उठ चुका है विवाद
बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विवाद उठा हो. इससे पहले भी राहुल की नरगरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है. जिसमें उनकी सिटिजनशिप को लेकर गृह मंत्रालय को जांच के निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी. हालांकि तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने ये कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था कि अगर कोई कंपनी में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है तो इसका मतलब यह नहीं वे ब्रिटिश नागिरक हो गए.
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क्यों उठ रहे राहुल की नागरिकता पर सवाल
सुब्रह्मण्यम स्वामी के मुताबिक, 2003 में यूनाइटेड किंगडम में बैकऑप्स लिमिटेड नामक एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, जिसके निर्देशक और सेक्रेटरी राहुल गांधी थे. साथ ही 2005 और 2006 में दायर कंपनी के एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई और राहुल की राष्ट्रीयता ब्रिटिश नागरिक के तौर पर बताई गई. फिलहाल, स्वामी ने जो याचिका दायर की है उस पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है.