Raju Pal Murder Case: 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला आया है. हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को सजा का ऐलान कर दिया है. जिसमें 6 आरोपियों को उम्रकैद और एक को 4 साल की सजा दोषी कर दिया है. हत्याकांड के दो आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है. छह आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबिक एक अन्य आरोपी फरहान को अदालत ने आर्म्स एक्ट में चार साल की सजा सुनाई है.
सीबीआई कोर्ट ने बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया था. इस मामले में पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ अहमद भी नामजद थे. घटना 25 जनवरी 2005 को हुई थी, तब तत्कालीन बीएसपी विधायक राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. तब इस हत्याकांड में सात लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला
दरअसल, राजू पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ जेल जाना पड़ा था. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. तब कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच की थी. गौतरतलब है कि राजू पाल की पत्नी पूजा पाल अभी तीसरी बार विधायक हैं. प्रयागराज में पिछले साल फरवरी महीने में चर्चित शूटआउट कांड के दौरान राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी.
फरवरी में हुआ उमेश पाल हत्याकांड खुब चर्चा में रहा था. तब इस मामले में माफिया अतीक अहमद, अशरफ अहमद, शाइस्ता परवीन और जैकब को आरोपी बनाया गया था. अतीक अहमद को इसी मामले में पूछताछ के लिए गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था. जबकि अशरफ अहमद को बरेली जेल से पूछताछ के लिए जेल से लाया गया था. हालांकि प्रयागराज में पुलिस के कस्टडी में ही दोनों की हत्या कर दी गई थी.