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RBI ने Paytm को दी बड़ी राहत, अब 29 फरवरी तक नहीं, इस तारीख तक लागू रहेंगी Payments Bank की सर्विसेज

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Paytm crisis: बीते कई दिनों से संकट में घिरे ऑनलाइन पेमेंट ऐप Paytm को बड़ी राहत मिली है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने पेटीएम को बड़ी छूट देते हुए 15 दिन की मोहलत दी है. अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध की सीमा 29 फरवरी से लागू नहीं होगी. Paytm Payments Bank पर प्रतिबंध 15 मार्च के बाद लागू होगा. वहीं पेटीएम यूजर्स के संशय को दूर करन के लिए RBI ने पेटीएम को लेकर FAQ(सवाल-जवाब) भी जारी कर दिया है.

29 फरवरी से लागू होना था प्रतिबंध

बुधवार, 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओर से गैर अनुपालन और मैटेरियल सुपरवाइजरी चिंताएं सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम की बैंकिंग सर्विस को बंद करने का आदेश जारी किया था. इस प्रतिबंध को 29 फरवरी 2024 से लागू होना था. बताते चलें कि पेटीएम पर आरबीई की नियामक कार्रवाई करने के बाद कहा गया था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट के जरिए होने वाले ट्रांजेक्‍शन, पेटीएम वॉलेट, फास्ट टैग और टॉपअप जैसी सर्विस 29 फरवरी के बाद बंद होने वाली थी.

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लोगों के हितों का ध्‍यान रखते हुए दिया वक्‍त

केंद्रीय बैंक ने प्रतिबंध की सीमा में संशोधन करते हुए कहा कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस(One97 Communications) की ओर से संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए थे. आरबीआई ने आगे कहा कि लोगों के हितों का ध्‍यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कुछ और वक्‍त दिया जा रहा है.

Paytm की कुछ सेवाएं 15 मार्च के बाद भी रहेंगी जारी

RBI ने कहा कि इस दौरान यूजर को किसी भी अन्य जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके बाद 15 मार्च, 2024 से ग्राहकों के खाते, प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी. वहीं केंद्रीय बैंक ने यूजर्स को राहत देते हुए 15 मार्च, 2024 के बाद भी खाते में रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज की अनुमति दी है और वॉलेट में जमा राशि के इस्‍तेमाल की भी छूट दी है.

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