Credit Cards: आज के समय में क्रेडिट कार्ड की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है. जिसको देखते हुए बैंक समेत कई माइक्रों फाइनेंस कंपनियां भी क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही हैं. लेकिन अब क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने कंपनियों के लिए नियमों में नया बदलाव करने जा रहा है. इसको लेकर आरबीआई द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है.
रिजर्व बैंक के ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार, बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. जिसमें यह कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों को अपने कस्टमर्स को मल्टीपल विकल्प देने होंगे. अधिसूचना में कहा गया है कि अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/गैर-बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं.
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RBI ने नोटिफिकेशन में क्या कहा?
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जारी किए गए कार्ड के लिए नेटवर्क का चुनाव कार्ड जारीकर्ता (बैंक या गैर-बैंक) की ओर से तय किया जाता है. यह उन व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है जो कार्ड जारीकर्ता अपने द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में कार्ड नेटवर्क के साथ रखते हैं. आरबीआई ने बताया कि समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता ग्राहकों के बीच कुछ व्यवस्थाएं मौजूद हैं. आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ता ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं.
बैंक रेगुलेटर ने दिया ये निर्देश
आरबीआई ने नोटिफिकेशन में कहा कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कई विकल्प मुहैया कराने होंगे. कंपनियों को ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क के ऑप्शन को मुहैया कराना होगा. कार्ड नेटवर्क और कंपनियों के बीच अरेंजमेंट अनुकूल नहीं है. कंपनियां ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर करार करें. इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जिससे ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने की आजादी न हो. कार्ड जारीकर्ता ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क का विकल्प चुनने का ऑप्शन देंगे. इसके अलावा मौजूदा कार्डधारकों को अगले नवीनीकरण के लिए समय देने की भी बात कही है.
किस पर लागू नहीं होंगे ये नियम
नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये नियम उन पर लागू नहीं होंगे, जिनके द्वारा जारी एक्टिव कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है. इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है.