Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया था. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. मेयर चुनाव में हुए कथित धांधली को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे. मामले में कल फिर से सुनवाई होगी. वहीं मसीह ने कबूल लिया है कि उन्होंने बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था. लेकिन वो पहले से ही मतदाताओं ने खराब कर दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर को मंगाया है.
AAP के 3 पार्षदों ने थामा बीजेपी का हाथ
बता दें कि इस बीच आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. जिससे अब मेयर चुनाव में वोटों का समीकरण बिगड़ गया है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मेयर मनोज सोनकर ने नगर निगम आयुक्त को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.
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रिटर्निंग ऑफिसर कर रहे थे लोकतंत्र की हत्या: SC
इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि वह “लोकतंत्र की हत्या” कर रहे थे. इसके बाद अदालत ने मतपत्र, वीडियोग्राफी और अन्य सामग्री सहित चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतपत्रों को विकृत कर दिया है. हालांकि, अब रिटर्निंग अधिकारी ने कबूल लिया है कि उन्होंने बैलट पेपल पर क्रॉस किया था.