Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है. मोदी कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने का फैसला लिया गया. इस योजना से करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. इसके तहत, अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले, आखिरी 12 महीनों के एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.
10 साल बाद नौकरी छोड़ने पर मिलेंगे 10 हजार
यूपीएस के तहत, अगर किसी पेंशनभोगी का निधन हो जाता है तो उसके परिवार को निधन के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा. साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. सरकार का कहना है कि यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है… 50% सुनिश्चित पेंशन, यह इस योजना का पहला स्तंभ है…इसका दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है…केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को… pic.twitter.com/KBDWG4aK49
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 24, 2024
NPS और UPS के बीच चयन करने का विकल्प होगा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर जानकारी देते हुए कहा, “आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. 50% सुनिश्चित पेंशन, यह इस योजना का पहला स्तंभ है. इसका दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है. केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा. कर्मचारियों के पास NPS और UPS के बीच चयन करने का विकल्प होगा.”