Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में ईडी की रिपोर्ट पर EOW की दर्ज FIR में गिरफ्तारी के 14 दिन बाद अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को जेल भेजने का आदेश हुआ है. मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी में से दो आरोपियों की न्यायिक रिमांड का EOW का आवेदन कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
इस मामले में अनवर ढेबर और अरविंद सिंह 2 मई तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे. वहीं तीसरे आरोपी एपी त्रिपाठी 25 अप्रैल तक EOW की रिमांड में रहेंगे. अपर न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में तीनों को पेश किया गया था. जहां कोर्ट ने यह आदेश दिया है.
अरविंद सिंह ने मांगी इच्छा मृत्यु
इसके अलावा अरविंद सिंह ने जज से इच्छा मृत्यु मांगी है. अरविंद सिंह के आवेदन पर जज ने कहा कि आप वकील के जरिए प्रॉपर आवेदन लगवाएं. उस पर अलग से सुनवाई होगी. 18 तारीख को EOW की रिमांड खत्म होने पर अरविंद कोर्ट में पेश किए गए थे. इसी दौरान उन्होंने इच्छा मृत्यु का आवेदन लगाया.
बता दें कि 3 अप्रैल को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से निकलते ही EOW की टीम ने अरविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद 4 अप्रैल को अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से लगातार अरविंद सिंह और अनवर ढेबर को लगातार EOW रिमांड पर ले रही थी. 18 तारीख को रिमांड खत्म होने पर न्यायिक रिमांड के लिए अरविंद, अनवर और एपी त्रिपाठी को ब्यूरो ने जज के सामने पेश किया था.
ये भी पढ़ें- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले चरण के मतदान को लेकर दी जानकारी
ACB और EOW लगातार कर रही कार्रवाई
शराब घोटाला मामले में ACB और EOW लगातार कार्रवाई कर रही है, जगह-जगह छापेमारी कर रही है. बता दें कि कुछ दिनों पहले इस मामले में अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह की रायपुर कोर्ट में पेशी थी. EOW ने 18 अप्रैल तक इन तीनों की रिमांड मांगी थी. जिसके बाद कोर्ट ने रिमांड मंजूर करते हुए तीनों आरोपियों को 18 अप्रैल तक EOW को सौंप दिया था.