Lok Sabha Election 2024: देश में सियासी हलचल तेज है. इस बीच चुनाव आयोग(Election Commission) ने तीसरे चरण के मतदान से पहले कड़ा रुख अपनाया है. चुनाव आयोग ने देश के सभी राजनीतिक दलों को तीन घंटे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक(Artificial intelligence) का इस्तेमाल कर तैयार की गई गलत सूचनाओं, डीप फेक या किसी तरह की आपत्तिजनक सूचनाओं को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है.
कानूनी प्रावधानों के उल्लंघनों पर आयोग ने दिए निर्देश
सोमवार को चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है. निर्देश के मुताबिक 3 घंटे के भीतर देश के सभी राजनीतिक दलों को ऐसी सामग्री को हटाना होगा और चुनावी अखंडता को बनाए रखना होगा. आयोग ने कहा है कि सभी दलों को गलत सूचना या अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने से बचना होगा. बता दें कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के कुछ उल्लंघनों पर संज्ञान लिया है, जिसके बाद यह नया आदेश जारी किया है.
‘चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखने की आवश्यकता’
प्रेस रिलीज में निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है. साथ ही कहा है कि किसी भी तरह की जानकारी को विकृत करने या गलत सूचना का प्रचार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) आधारित उपकरणों के दुरुपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती है. आयोग ने इस बारे में सभी दलों को साफ तौर पर चेतावनी दी है और आयोग ने सभी दलों के सोशल मीडिया संचालकों और चुनाव प्रचारकों से चुनाव में नैतिकता का मानदंड बनाए रखने का अनुरोध भी किया है.
चुनाव अभियान में बच्चों को न शामिल करें दल- आयोग
आयोग ने कहा है कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सभी दलों को विशेष रूप से नकली ऑडियो/वीडियो बनाने और उसे प्रकाशित या प्रसारित करने से रोका जा रहा है. साथ ही उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह गलत, असत्य या भ्रामक प्रकृति की किसी भी गलत सूचना या जानकारी को वायरल करने से परहेज करें. आयोग ने अपने दिशा-निर्देशों में महिलाओं के प्रति अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने, चुनाव अभियान में बच्चों को शामिल करने से, हिंसा या जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री से भी बचने को कहा है.