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Maharashtra Politics: चुनाव में किस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे शरद पवार, असली NCP की लड़ाई में SC ने सुनाया अहम फैसला

Maharashtra Politics, Sharad Pawar

शरद पवार

Maharashtra Politics: देश में जल्द लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है. इस बीच महाराष्ट्र में असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(Nationalist Congress Party) की लड़ाई में शरद पवार(Sharad pawar) को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने NCP के चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ का इस्तेमाल अजित पवार की पार्टी ही करेगी. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट(Ajit Pawar) को असली NCP बताने वाले चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था.

चुनाव आयोग को SC ने दिया निर्देश

SC ने चुनाव आयोग को शरद पवार गुट की NCP को ‘तुरही बजाता आदमी’ चुनाव चिह्न देने का निर्देश दिया है. इसके अलावा SC ने अजीत पवार गुट को किसी भी चुनाव प्रचार में NCP संस्थापक शरद पवार के नाम या तस्वीर का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दिया है. वहीं कोर्ट ने NCP-अजित पवार को एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी करने का आदेश दिया है कि ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अपील के फैसले के अधीन है.

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अजित पवार गुट की हुई खिंचाई

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तब तक ऐसी घोषणा सभी विज्ञापनों के साथ की जानी चाहिए. बता चलें कि पिछले हफ्ते जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने चुनाव प्रचार के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीरों के कथित इस्तेमाल को लेकर अजित पवार गुट की खिंचाई करते हुए कहा था कि वोट पाने के लिए वह अपने चाचा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के संस्थापक शरद पवार की पीठ पर सवार न हो.

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