Abhishek Banerjee MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अभिषेक की याचिका को दोबारा बहाल करते हुए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. पूरा मामला बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय की तरफ से दायर मानहानि केस से जुड़ा हुआ है.
हाईकोर्ट ने अभिषेक की उस याचिका को फिर से बहाल कर दिया है, जिसे पहले सुनवाई के दौरान गैर हाजिर होने के कारण खारिज कर दिया गया था. इसके साथ ही, भोपाल की विशेष अदालत की तरफ से जारी गिरफ्तारी वारंट के अमल पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है.
कब का है पूरा मामला?
यह पूरा मामला BJP नेता और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय की तरफ से दायर मानहानि शिकायत से जुड़ा है. आरोप है कि साल 2020 में कोलकाता की एक राजनीतिक सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद विजयवर्गीय ने भोपाल की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.
कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट
मामले की सुनवाई के दौरान कई बार अदालत में पेश नहीं होने पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. उन्होंने इस वारंट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था. हालांकि हाल ही में उनकी याचिका इस आधार पर खारिज हो गई थी कि सुनवाई के समय उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ. इसके साथ ही गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक भी हट गई थी.
हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका
अब हाईकोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली है और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए बहाल कर दिया है. जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक गिरफ्तारी वारंट पर अमल नहीं किया जाएगा. इस फैसले से अभिषेक बनर्जी को तत्काल कानूनी राहत मिली है, जबकि मानहानि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी.
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