No Insurance No Petrol: जब भी आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जाते हैं तो वहां मौजूद कर्मचारी सीधे आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में नोजल लगाकर ईधन भर देता है और पेमेंट करके वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. दरअसल मध्य प्रदेश सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. आने वाले दिनों में अगर आपकी बाइक, कार या किसी भी वाहन का बीमा नहीं है तो आपको पेंट्रोल पंप से खाली हाथ लौटना पड़ सकता है.
बीमा नहीं है तो नहीं मिलेगा पेट्रोल
नियम के मुताबिक अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है तो आपको पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा. इस नियम को लागू करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है. गौरतलब है कि ये अहम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में मुख्य सचिव कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया.
कैमरों से होगी निगरानी
जानकारी के मुताबिक, इस नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जाएंगे जिन्हें सीधे VAHAN पोर्टल के डेटाबेस से कनेक्ट किया जाएगा. जैसे ही कोई वाहन ईधन भरवाने पहुंचेगा, ये कैमरे ऑटोमेटिक तरीके से नंबर स्कैन कर लेगे और अगर वाहन का बीमा फेल बताया गया तो उसे पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा. इस नियम को सबसे पहले उस जिले से लागू किया जाएगा जहां पर बिना इंश्योरेंस वाले वाहन रजिस्टर्ड हैं.
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सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने अधिकारियों के निर्देश दिए है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और तकनीकी जानकारों से चर्चा कर इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जाए. टेस्टिंग के बाद धीरे-धीरे इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा.
