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Datia Murder Case: 21 साल बाद 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, बीच चौराहे पर की गई थी 4 की हत्या

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दतिया जिला कोर्ट

Datia Murder Case: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आज से 21 साल पहले हुए चर्चित हत्याकांड केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. साल 2003 में हुए चर्चित हत्याकांड के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है.

दतिया हत्याकांड पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामला साल 2003 का है. 24 अप्रैल 2003 को महेश यादव ने अपने साथियों के साथ राजगढ़ चौराहा के पास हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 7-8 लोग घायल हुए थे. इस मामले में 21 साल बाद गुरुवार को दतिया जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

7 आरोपियों को आजीवन कारावास

इस मामले में कुल 15 आरोपी पाए गए थे. इनमें से 9 आरोपियों को कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाई है. 7 आरोपियों कोआजीवन कारावास तो वहीं दो दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. इन दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 120बी का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा से दंडित किया है.

इन लोगों को सुनाई गई सजा

कोर्ट ने इस मामले में महेश यादव, बलवीर सिंह यादव, राकेश सिंह, बनमाली, बरजोर सिंह, अतर सिंह, विसम्बर सिंह उर्फ बलदाऊ यादव, मुन्ना यादव, रघुवीर यादव, भूरे यादव और मुकेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि राकेश और दौलत सिंह को 10-10 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है.

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BJP से जुड़े हैं आरोपी

इस मामले में आरोपी मुकेश यादव और बलदाऊ यादव के बीच जीजा-साले का रिश्ता है. साथ ही दोनों BJP नेता भी हैं. बलदाऊ भांडेर जनपद अध्यक्ष के पति हैं. बलदाऊ के पिता को भी आजीवन कारावास की सजा हुई है.

जानकारी के मुताबिक इस मामले में शामिल दो आरोपियों की मौत हो चुकी है.

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