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इंदौर के होटल सयाजी को बड़ी राहत, HC ने किचन खोलने के दिए निर्देश, खाद्य लाइसेंस निलंबन पर रोक

sayaji hotel

होटल सया जी, इंदौर

खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन मामले में बीते 2-3 दिनों से इंदौर का 5 स्टार सयाजी होटल चर्चा में हैं. जांच के दौरान जब खाद्य सुरक्षा विभाग ने लापरवाही पाई थी तो जिला प्रशासन ने शुक्रवार शाम को पांच सितारा सयाजी होटल का किचन सील कर दिया था. हालांकि प्रशासन की ये सख्ती 24 घंटे भी नहीं चली और शनिवार देर शाम हाईकोर्ट की इंदौर बैंच से होटल को बड़ी राहत दे दी. आइए जानते है पूरा मामला.

प्रशासन के आदेश पर रोक

दरअसल अर्जेंट हियरिंग के दौरान कोर्ट ने होटल की रसोई तत्काल खोलने के निर्देश दिए और 21 अगस्त को खाद्य लाइसेंस निलंबित करने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी. कोर्ट का मानना है कि किचन में सामने आई कमियों को दूर करने के लिए होटल को पहले सुधार नोटिस देकर निर्धारित समय देना जरूरी था. इतना ही नहीं कोर्ट ने होटल के एफएल-3 बार लाइसेंस पर लगी रोक को भी हटा दिया है.

जांच के दौरान 24 बिंदुओं पर कमियां

बता दें, शनिवार को कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन ने होटेल का एफएल-3 बार लाइसेंस भी निरस्त कर दिया था. जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त जांच में सयाजी होटल के किचन और खाद्य सामग्री में कई अनियमितताएं मिलने का दावा किया गया था. प्रशासन के अनुसार जांच के दौरान करीब 24 बिंदुओं पर कमियां मिली थीं.

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छुट्टी के दिन कोर्ट ने की सुनवाई

सयाजी होटल पर शुक्रवार को खाद्य विभाग ने कार्रवाई की थी. खाद्य विभाग के निरीक्षण में होटल के किचन में चूहों का मल, कॉकरोच मिलने, फंगस लगी मूंगफली और एक ही फ्रीज में वेज और नॉनवेज रखे जाने को कार्रवाई का आधार बनाया. शनिवार को छुट्टी के दिन कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की. अधिवक्ता सुमित नेमा ने पक्ष रखते हुए बताया कि होटल पर की गई कार्रवाई के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया. न तो होटल को कोई नोटिस जारी किया गया, न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिया गया.

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