Vistaar NEWS

Madhya Pradesh हाईकोर्ट का अहम फैसला, नीट पीजी में 15 फीसदी NRI सीट पर अंतरिम रोक बरकरार

MP High Court

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

MP News: एमपी हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने नीट पीजी (PG) काउंसिलिंग में NRI कोटे की सीटों को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया है. जिसके तहत इन सीटों को भरने पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह फैसला सीट मैट्रिक्स को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. हाईकोर्ट में भोपाल निवासी डॉक्टर ओजस यादव ने सीट मैट्रिक्स को चुनौती दी थी.

NRI सीट पर अंतरिम रोक बरकरार

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि निजी मेडिकल कॉलेज में 15 फीसदी सीटें NRI कोटे के लिए है. लेकिन DME ने आरक्षण समान रूप से लागू नहीं किया है. बहरहाल हाई कोर्ट के इस अंतरिम रोक के चलते NRI कोटे की सीटें खाली रहेंगी. फैसले के बाद ही इन सीटों पर काउंसिलिंग और आवंटन हो सकेगा.

ये भी पढ़ें: Gwalior में मनाया जा रहा है 100वां तानसेन समारोह, मशहूर तबला वादक स्वप्न चौधरी को मिला सम्मान

नियमों के तहत 15 फीसदी सीट NRI के लिए

मामले पर शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि नियमों के तहत 15 प्रतिशत सीटें NRI कोटे के लिए है. उसी के अनुरूप प्रक्रिया पूरी की गई है. अरविंदो मेडिकल कॉलेज ने भी सीट मैट्रिक्स को सही ठहराया और इसे नियमों के अनुसार बताया है.

Exit mobile version