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इंदौर के बाद जबलपुर में एक और ‘सोनम रघुवंशी’, प्रेमी संग मिलकर रची थी पति की हत्या की साजिश, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Jabalpur News

आरोपी पत्नी, प्रेमी व मृतक (बीच में)

Jabalpur News: इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा ही मामला जबलपुर में भी सामने आया है, जहां हत्याकांड में शामिल आरोपियों को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिला अदालत ने मृतक की हत्यारिन पत्नी, उसके प्रेमी और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पूरा मामला जबलपुर के मझगवां थाना क्षेत्र का है, जहां साल 2022 में एक जघन्य हत्याकांड हुआ था. यहां आशीष चौधरी नाम के एक युवक की 25 सितंबर 2022 को लाश मिली थी. आशीष की हत्या किसने और क्यों की इस सवाल का जवाब तलाशने में पुलिस जुटी थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली की 24 सितंबर 2022 की शाम को साप्ताहिक बाजार के दौरान खरीदी करने गए आशीष चौधरी के साथ गांव के ही धर्मेंद्र और अमित को दिखा गया था. धर्मेंद्र और अमित के साथ ही आशीष मोटरसाइकिल पर बैठकर रवाना हुआ था.

पत्नी का धर्मेंद्र के साथ था अवैध संबंध

इस सूचना पर पुलिस ने धर्मेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि मृतक आशीष चौधरी की पत्नी मनीषा उर्फ साधना का धर्मेंद्र के साथ अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी मृतक आशीष चौधरी को लग गई थी. इस बात को लेकर आशीष और उसकी पत्नी साधना चौधरी के बीच लगातार विवाद हो रहा था. इससे साधना परेशान हो गई थी.

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पत्नी के कहने पर प्रेमी ने बनाई थी हत्या की योजना

आरोपी धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि साधना के कहने पर ही उसने अपने दोस्त अमित पटेल के साथ मिलकर आशीष को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई. योजना के तहत घटना दिनांक को धर्मेंद्र और अमित आशीष को अपने साथ गांव के बाहर ले गए, जहां अमित को पत्थर पटक कर मौत के घाट उतार दिया. इस तरह मृतक की पत्नी ही हत्यारिन निकली. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जिला अदालत में चली सुनवाई के दौरान आरोपियों पर हत्या करना साबित हुआ. पुलिस द्वारा पेश किए गए तमाम सबूतों से यह सिद्ध हो गया कि मृतक की पत्नी साधना चौधरी ने ही हत्या की योजना अपनी प्रेमी के साथ मिलकर बनाई थी. इसके बाद जिला अदालत ने साधना चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उसके प्रेमी धर्मेंद्र और उसके साथी अमित को साजिश हत्या और एसटी एससी एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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