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MP में प्रमोशन में आरक्षण पर HC ने रोक लगाने से इनकार किया; स्पेशल बेंच करेगी फाइनल हियरिंग; ACJ ने केस से खुद को किया अलग

Jabalpur High Court (File Photo)

जबलपुर हाई कोर्ट(File Photo)

MP News: मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई में हुई. फिलहाल कोर्ट ने आरक्षण ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने आदेश सुनाते हुए बताया कि मामले में फाइनल हियरिंग इसी हफ्ते ही होगी. उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.

आरबी राय केस में बतौर वकील पेश हो चुके हैं ACJ

ACJ (एक्टिंग चीफ जस्टिस) विवेक रूसिया ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है. ACJ विवेक रूसिया आर बी राय केस में बतौर वकील पेश हो चुके थे, जबकि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में आर बी राय केस के आधार पर ही बहस होनी है. अब ACJ सुनवाई के लिए स्पेशल बैंच बनाएंगे. स्पेशल बैंच इसी हफ्ते मामले पर सुनवाई करेगी.

हजारों कर्मचारियों की फैसले पर नजर

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के वकील मौजूद रहे. इनमें राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन, याचिकाकर्ताओं के वकील मनोज शर्मा और नमन नगरथ, जबकि अजाक संघ की तरफ से रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह मौजूद रहे.

इस मामले पर मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की निगाहें टिकी हैं. फाइनल हियरिंग के बाद प्रमोशन के लिए लंबित मामलों में कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा.

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