Vistaar NEWS

MP Crime: पहले हथौड़े से किया हमला फिर रेता गला, प्रेमी के लिए पति को सुलाया मौत की नींद, अब हुई उम्रकैद

MP Crime

आरोपी को हुई उम्रकैद की सजा

MP Crime: नीमच जिले की मनासा कोर्ट ने एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को उम्रकैद और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है. ये फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष यादव ने अपने ही पति की निर्मम हत्या करने वाली पत्नी ममता बंजारा (25 वर्ष) के खिलाफ दिया है. आज से करीब 6 साल पहले आरोपी महिला ने अपने ही पति के सिर पर वार कर और गला रेत कर हत्या कर दी गई थी.

22 सितंबर 2020 की घटना

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार ने बताया कि, घटना 22 सितंबर 2020 ग्राम आमद की है. मृतक तूफान बंजारा का ‘नातरा विवाह’ ममता से हुआ था. हालांकि, ममता पहले से शादीशुदा थी और अपने गांव के ही एक युवक के साथ बीते 7-8 वर्षों से प्रेम संबंध में थी. इधर घरवालों ने मर्जी के खिलाफ उसकी शादी तूफान से करा दी थी, जिसके वह नाखुश थी.

आरोपी महिला ने मौके का उठाया फायदा

घटना वाले दिन जब घर के अन्य सदस्य मजदूरी पर गए थे तभी मौका पाकर ममता ने सो रहे पति तूफान पर हथौड़े से हमला कर दिया. इसके बाद उसने धारदार छुरे से गला काटकर उसकी हत्या कर दी. वारदात की सूचना मिलने पर कुकड़ेश्वर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और तत्कालीन निरीक्षक कैलाश चंद्र चौहान ने विवेचना शुरू की.

मृतक के परिवार को मिला न्याय

शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक गुलाबसिंह चंद्रावत ने प्रभावी पैरवी की. उन्होंने गवाहों के बयान और ठोस सबूतों के आधार पर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया.

ये भी पढे़ं- Bhopal: नौवीं की छात्रा ने लगाई फांसी, कूलर के सामने सोने को लेकर भाई से हुआ था झगड़ा

Exit mobile version