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MP News: “CM केजरीवाल को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए…”- स्वाति मालीवाल मामले पर बोले MP के सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav said that the public will neither forgive the AAP party nor any of its officials regarding this issue.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस प्रकरण को लेकर आप पार्टी को जनता माफ नहीं करेगी ना उनके किसी पदाधिकारी को माफ करेगी.

Swati Maliwal Assault Case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले पर केजरीवाल की चुप्पी को लेकर मप्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सवाल उठाए हैं. पहले सीएम ने कहा है. पूरे मामले में केजरीवाल अपनी स्थिति स्पष्ट करें.

अरविन्द केजरीवाल के घर के अंदर का मामला

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आप पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास में हुए दुर्व्यवहार पर टिप्पणी की है. उन्होंने मीडिया के सवाल पर कहा कि यह दिल्ली की आप पार्टी और मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के घर के अंदर और उनके खुद के व्यवहार का मामला है. आजादी के इतिहास के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सीएम को प्रकरण में जेल जाना पड़े वो पद भी नहीं छोड़े. उनके घर मारपीट हो जाए और सीएम कुछ नहीं करें. इन सब बातों को लेकर मुझे थोड़ी निराशा हुई. उन्हें इस घटना पर तुरंत ही संज्ञान लेकर जो भी जवाबदार है उस पर पार्टी स्तर पर कार्यवाही करना चाहिए.

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सीएम को मांफी मांगनी चाहिए

सीएम ने स्वाति मालीवाल को बड़ा नेता बताते हुए कहा कि स्वाति मालीवाल उनकी पार्टी की बड़ी नेता है एक महिला होने के नाते से. हमारे यहाँ तो महिलाएं देवी स्वरूपा मानी जाती है. इस प्रकरण को लेकर आप पार्टी को जनता माफ नहीं करेगी ना उनके किसी पदाधिकारी को माफ करेगी. अभी भी समय है उनको माफी माँगना चाहिए और इस पूरे मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए.

https://x.com/DrMohanYadav51/status/1791401972865835350

यह था पूरा मामला

दरअसल, 13 मई को दिल्ली पुलिस को सीएम आवास से पीसीआर कॉल आई थी. इसमें महिला कॉलर ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने अपने पीए बिभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है. इसके बाद स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंची और बिना शिकायत दर्ज कराए लौट गई थीं. वहीं, गुरुवार को मालीवाल ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया. ‘आप’ सांसद के मुताबिक विभव कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर बुरी तरह पीटा था.

इन धाराओं में बिभव पर मामला हुआ दर्ज

पुलिस ने आरोपी बिभव कुमार पर धारा 354 यानी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, धारा 509 यानी शब्दों और इशारों से महिला का मान मर्दन करना, धारा 506 यानी आपराधिक धमकी व धारा 323 यानी उसे स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया है.

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