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Bhopal: 10 दिनों के लिए मांस-मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, धार्मिक त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला

File Photo

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Ban on sale of meat and fish: इस साल आगामी त्योहारों को देखते हुए भापोल में 10 दिनों के लिए मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. धार्मिक अवसरों को लेकर भोपाल जिला प्रशासन ने फैसला लिया है. अगर निर्धारित त्योहारों में कोई मांस और मछली की बिक्री करते पाया जाएगा तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

इन 10 दिनों पर मांस- मछली की बिक्री पर प्रतिबंध

अगर मांस की बिक्री की तो लाइसेंस रद्द होगा

15 अगस्त से 21 अक्टूबर के बीच निर्धारित 10 दिनों तक मांस-मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. इस प्रतिबंध का सभी मीट शॉप वालों को पालन करना होगा. अगर कोई मीट शॉप खोलता है तो उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लगाया प्रतिबंध

बताया जा रहा है कि धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भोपाल नगर पालिका निगम ने ये फैसला लिया है. कुछ खास त्योहारों पर एक धर्म को मांस-मछली से परहेज रहता है. ऐसे में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े, इसलिए प्रशासन ने मांस-मछली की बिक्री पर बैन लगाया है.

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