Ban on sale of meat and fish: इस साल आगामी त्योहारों को देखते हुए भापोल में 10 दिनों के लिए मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. धार्मिक अवसरों को लेकर भोपाल जिला प्रशासन ने फैसला लिया है. अगर निर्धारित त्योहारों में कोई मांस और मछली की बिक्री करते पाया जाएगा तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.
इन 10 दिनों पर मांस- मछली की बिक्री पर प्रतिबंध
- 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
- 16 अगस्त – कृष्ण जन्माष्टमी
- 27 अगस्त – गणेश चतुर्थी
- 28 अगस्त – पर्युषण पर्व
- 3 सितंबर – डोल ग्यारस
- 6 सितंबर – अनंत चतुर्दशी
- 9 सितंबर – पर्युषण पर्व संवत्सरी उत्तम क्षमा दिवस
- 2 अक्टूबर – महात्मा गांधी जयंती
- 7 अक्टूबर – महर्षि वाल्मीकि जयंती
- 21 अक्टूबर – भगवान महावीर के 2500 वां निर्वाण दिवस
अगर मांस की बिक्री की तो लाइसेंस रद्द होगा
15 अगस्त से 21 अक्टूबर के बीच निर्धारित 10 दिनों तक मांस-मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. इस प्रतिबंध का सभी मीट शॉप वालों को पालन करना होगा. अगर कोई मीट शॉप खोलता है तो उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लगाया प्रतिबंध
बताया जा रहा है कि धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भोपाल नगर पालिका निगम ने ये फैसला लिया है. कुछ खास त्योहारों पर एक धर्म को मांस-मछली से परहेज रहता है. ऐसे में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े, इसलिए प्रशासन ने मांस-मछली की बिक्री पर बैन लगाया है.
