ITR Filing की डेडलाइन बढ़ी, इनकम टैक्स भरते वक्त इन बातों का रखें ध्यान
किशन डंडौतिया
ITR Filing
अगर आपकी सालाना आय पुरानी टैक्स व्यवस्था में ₹2.5 लाख से अधिक और नई व्यवस्था में ₹3 लाख से अधिक है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है.अपनी आय के स्रोत और राशि के अनुसार सही ITR फॉर्म (जैसे, सैलरीड के लिए ITR-1) चुनें.फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा. इसे सही से भरें.नाम, पैन, बैंक खाता, और संपर्क विवरण जैसी सभी व्यक्तिगत जानकारी सही भरें, ताकि रिफंड में कोई दिक्कत न हो.अपनी सभी आय, जैसे सैलरी, ब्याज, किराए और कैपिटल गेन को शामिल करें. किसी भी आय को छिपाएं नहीं.ITR फाइल करने के बाद, उसे आधार OTP या नेटबैंकिंग जैसे तरीकों से ई-वेरिफाई करना न भूलें. वेरिफिकेशन के बिना ITR अधूरा माना जाएगा.अपनी टैक्स देनदारी को कम करने के लिए पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से सही विकल्प चुनें.सेक्शन 54, 54EC, और 54F जैसी टैक्स छूट का दावा करना न भूलें, खासकर अगर आपने निवेश किया हो.