Vistaar NEWS

Sunil Gavaskar के पर्सनल राइट्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, Google, Meta और X को दिया ये आदेश

Sunil Gavaskar

सुनील गावस्कर

Sunil Gavaskar: भारत के महान बल्लेबा सुनील गावस्कर के नाम, तस्वीरों और निजी अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली सामग्री को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने शुक्रवार को Google, Meta और X को यह सामग्री तुरंत हटाने का निर्देश दिया है. यह आदेश गावस्कर की एक शिकायत के बाद आया है, जिसमें उन्होंने प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान के अनाधिकृत उपयोग से सुरक्षा की मांग की थी.

कोर्ट का साफ आदेश

मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने साफ किया कि यह आदेश खासतौर पर उस कंटेंट को लिस्ट किया है जो गावस्कर की निजी और सार्वजनिक छवि का उल्लंघन करती है. कोर्ट ने कार्रवाई की प्रक्रिया भी निर्धारित की है.

कोर्ट ने गावस्कर को 48 घंटे के भीतर इन कंपनियों को आपत्तिजनक विशिष्ट URLs प्रदान करने का निर्देश दिया है. एक बार URL प्राप्त होने के बाद, प्लेटफॉर्म को एक हफ्ते के अंदर उस कंटेट पर कार्रवाई करनी होगी और उसे हटाना होगा.

यह भी पढ़ें: विनेश फोगाट का संन्यास से यू-टर्न, 2028 लॉस एंजेल्स ओलंपिक में खेलने की तैयारी

क्या था फर्जी कंटेट?

गावस्कर के नाम से भारत के पुरुष क्रिकेट कोच गौतम गंभीर और अन्य खिलाड़ियों के बारे में गावस्कर के नाम से किए गए फर्जी और क्रिटिकल कमेंट्स. ऑनलाइन बेचे जा रहे फर्जी ऑटोग्राफ वाले मर्चेंडाइज और तस्वीरें, जिसके लिए लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, लेकिन जिनका गावस्कर से कोई लिंक नहीं था.

Exit mobile version