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मोहम्मद शमी एक्स वाइफ हसीन जहां को हर महीने देंगे 4 लाख रुपये, अलीपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

Mohmmad Shami

मोहम्मद शमी और हसीन जहां

Mohmmad Shami: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी एक बार फिर अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. कोलकाता की एक अदालत ने उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां को हर महीने 4 लाख रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. यह मामला काफी समय से चल रहा था और अब इस फैसले के बाद शमी को हर महीने यह रकम अदा करनी होगी.

क्या है पूरा मामला?

मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी 2014 में हुई थी. 2018 में, हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा, मैच फिक्सिंग और बेवफाई के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह रिश्ता टूट गया. हसीन जहां ने शमी के खिलाफ गुजारा भत्ते की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था. उनका दावा था कि वह एक मॉडल थीं और शमी से शादी के बाद उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया, इसलिए उन्हें जीवन-यापन के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है.

अदालत का फैसला

लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद, अलीपुर कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने हसीन जहां के पक्ष में फैसला सुनाया है. अदालत ने शमी को निर्देश दिया है कि वह हसीन जहां को हर महीने 4 लाख रुपये का गुजारा भत्ता दें. इसमें से 1.5 लाख रुपये हसीन जहां के व्यक्तिगत खर्चों के लिए होंगे, जबकि 2.5 लाख रुपये उनकी बेटी के भरण-पोषण के लिए निर्धारित किए गए हैं.

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शमी के लिए आगे क्या?

यह फैसला मोहम्मद शमी के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर आर्थिक तौर पर. उन्हें अब अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा गुजारा भत्ते के रूप में देना होगा. शमी के पास इस फैसले को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प मौजूद है, लेकिन फिलहाल उन्हें इस आदेश का पालन करना होगा.

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