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ITR Filing: CBDT ने बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारिख, अब इस डेट तक भर सकेंगे आईटीआर

ITR Filing

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ITR Filing: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कुछ खास करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. अब इन करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2025 है. इस खबर से उन करदाताओं को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पहले 31 जुलाई तक ही रिटर्न फाइल करना था. CBDT का यह कदम उन करदाताओं के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें ऑडिट की प्रक्रिया पूरी करने में ज़्यादा समय लगता है. इस अतिरिक्त समय का उपयोग कर वे अपने सभी दस्तावेज़ और खाते ठीक से तैयार कर सकते हैं, जिससे गलतियों की संभावना कम हो जाएगी.

किन टैक्स पेयर्स को मिली मोहलत?

यह मोहलत उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी होता है. इसमें मुख्य रूप से वे कारोबारी जिनका सालाना टर्नओवर एक निश्चित सीमा से ज़्यादा है और उन्हें आयकर एक्ट के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना पड़ता है. इसके साथ ही डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर लोग शामिल हैं, जिनके लिए ऑडिट अनिवार्य होता है. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह मोहलत उन पेशेवर लोगों को दी गई है, जो वेतन लेते हैं और छोटे व्यापारियों के लिए नहीं है, जिनके लिए ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती. उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी.

ITR फाइल करना क्यों ज़रूरी है?

समय पर ITR फाइल करने के कई फायदे हैं:

जुर्माने से बचाव: समय सीमा के भीतर रिटर्न फाइल न करने पर करदाताओं को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
रिफंड क्लेम: अगर आपने साल भर में ज़्यादा टैक्स चुकाया है, तो ITR फाइल करके ही आप रिफंड का दावा कर सकते हैं.
लोन और वीज़ा: ITR रसीदें बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड और वीज़ा आवेदन के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज़ के रूप में काम आती हैं.
आय का प्रमाण: यह आपकी आय का एक कानूनी प्रमाण होता है.

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