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Cigarette Price Hike: तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्सट्रा एक्साइज ड्यूटी का ऐलान, सिगरेट-पान मसाला हो जाएंगे और महंगे

cigarette price hike

1 फरवरी से बढ़ेंगे सिगरेट के दाम

Cigarette Price Hike: सिगरेट, तंबाकू अब और महंगे हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इन प्रोडक्ट्स पर एक बार फिर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को यह नोटिफाई कर दिया, जिसके अनुसार देशभर में 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा. इस आदेश के तुरंत बाद ही आज तंबाकू से जुड़ी कंपनियों के शेयर भर-भराकर गिर गए. आईटीसी 8.62 प्रतिशत तो वहीं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया 12 प्रतिशत और एफएमसीजी इंडेक्स में भी 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

वित्त मंत्रालय के इस नियम के अनुसार, सिगरेट की लंबाई के आधार पर हर 1 हजार स्टिक्स पर 2050 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक की एसक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी. इतना ही नहीं इस पर 40 प्रतिशत जीएसटी अलग से लगाई जाएगी, जिसके बाद कीमत दोगुनी हो सकती है. यानी सरकार ने ठान लिया है कि तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स और बढ़ा दिया जाए. यह खबर पान मसाला और तंबाकू खाने वालों के लिए निराश करने वाली है.

सिगरेट पर 40 प्रतिशत जीएसटी

केंद्र सरकार ने जिन उत्पादकों पर 40 प्रतिशत का टैक्स लगाया है, उनके ऊपर जो पहले से कंम्पसेशन सेस लगाए गए थे. वह खत्म कर दिए जाएंगे. अब इसकी जगह नया सेस लागू होगा. 1 फरवरी 2026 से ‘हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस’ और ‘एडिशनल एक्साइज ड्यूटी’ लागू होगा. इस बिल की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है और संसद में भी पास किया जा चुका है.

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बीड़ी पर भी देना होगा 18 प्रतिशत का टैक्स

सिगरेट और पान मसाला जहां 40 प्रतिशत की जीएसटी लगाई गई है तो वहीं बीड़ी पर भी 18 प्रतिशत का टैक्स रखा गया है. सरकार ने यह फैसला टैक्स चोरी को रोकने के लिए किया है. सरकार सेस को मशीनों की क्षमता के आधार पर वसूलेगी. फिलहाल, अभी 1 महीने तक यानी 31 जनवरी तक रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

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