Utility News: आज के समय में पैन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बैंक खाता खुलवाने, केवाईसी पूरी करने और अन्य कई फाइनेंशियल कामों में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. इसके माध्यम से आपकी वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकता है. ऐसे में यह सवाल कई लोगों के मन में आता है कि क्या पैन कार्ड की भी कोई वैधता या एक्सपायरी डेट होती है?
इसका सीधा और सरल उत्तर है— नहीं. पैन कार्ड की वैधता पूरी उम्र तक होती है. जब तक व्यक्ति जीवित है, तब तक उसका पैन कार्ड वैध रहता है. केवल व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही उसका पैन कार्ड रद्द किया जाता है. यह प्रक्रिया मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पूरी की जाती है.
घर बैठे पैन कार्ड कैसे बनाएं?
आज के डिजिटल युग में पैन कार्ड बनवाना पहले से बहुत आसान हो गया है. आप घर बैठे ही पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा:
- Instant PAN through Aadhaar सेक्शन में जाएं.
- Get New PAN विकल्प पर क्लिक करें.
- अपना आधार नंबर दर्ज करें.
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरीफाई करें.
OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका ई-पैन (e-PAN) जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. बाद में, अगर आप चाहें तो फिजिकल पैन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक, पाक का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन
