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Gold: विदेश से कितना सोना ला सकते हैं भारतीय? अगर ये नियम नहीं पता तो जाना पड़ेगा जेल

For bringing gold from abroad, You must know rules

विदेश से सोना लाने के नियम नहीं पता तो जेल जाना पड़ सकता है.


Customs Rules in India:
कन्नड़ और तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव को राजस्व खुफिया विभाग (Revenue Intelligence Department) ने मंगलवार को 14.8 Kg सोने के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया. जब्त किए गए सोने की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है. रान्या के पिता कर्नाटक में DG रैंक के अधिकारी हैं.

रान्या राव की गिरफ्तारी पर घमासान मचा हुआ है. इस गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विदेश से सोना लाने पर गिरफ्तारी क्यों हुई? भारतीय विदेश से सोना क्यों ला रहे हैं और विदेश से सोना लाने को लेकर क्या नियम हैं. आइए सिलसिलेवार तरीके से इन सवालों के जवाब जानते हैं.

विदेश से सोना लाने पर गिरफ्तारी क्यों हुई?


विदेश से सोना लाने पर गिरफ्तारी तब ही होती है जब कोई व्यक्ति सीमा शुल्क (Custom Duty) नियमों का पालन नहीं करता है जैसे-

जब्त किए गए सोने की कस्टम वैल्यू के आधार पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.बार-बार तस्करी करने वालों को जेल की सजा भी हो सकती है.कुछ मामलों में पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है और आजीवन विदेश यात्रा पर रोक लग सकती है.

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भारतीय विदेश से सोना क्यों ला रहे हैं?


बाकी देशों की तुलना में भारत के लोंगों में सोने को लेकर अलग ही प्रकार की दीवानगी है, वहीं दूसरी तरफ सोना निवेश का सबसे अच्छा जरिया माना जाता है. इसी वजह से भारत पूरी दुनिया में सोने की खरीददारी के मामले में टॉप पर रहता है.

भारत में सोने पर लगने वाले टैक्स के कारण इसकी कीमत काफी अधिक हो जाती है. वहीं खाड़ी देशों में सोने पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता, जिससे वहां इसकी कीमत भारत की तुलना में कम होती है. यही वजह है कि कई भारतीय खाड़ी देशों से सोना खरीदकर लाते हैं. सस्ती कीमत लोगों को आकर्षित करती है, जिससे विदेशों से सोना लाने का चलन बढ़ जाता है.

विदेश से कितना सोना लाया जा सकता है?


विदेश से सोना लाने की एक तय सीमा होती है. कोई भी पुरुष 20 ग्राम और कोई भी महिला 40 ग्राम सोना ला सकती है, जिसपर किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं पड़ता है.केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सभी यात्रियों के लिए सोना लाने पर शुल्क सीमा तय की है, जिसे भरने पर कोई भी व्यक्ति कितना भी में सोना अपने साथ ला सकता है.

15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम सोना लाने की छूट है, लेकिन इसके लिए उनका रिलेशनशिप प्रमाणित करना पड़ेगा. पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत, भारतीय नागरिक आभूषण, सिल्ली और सिक्कों के रूप में किसी भी प्रकार का सोना ला सकते हैं.

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