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ITR Filing Deadline Extended: फिर बढ़ी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन, अब चूके तो देना होगा मोटा जुर्माना!

ITR Filing Deadline Extended

आईटीआर

ITR Filing Deadline Extended: अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. भारतीय आयकर विभाग ने income tax फाइल करने की आखिरी तारीख को एक दिन आगे बढ़ा दिया है. आपके पास इसे फाइल करने के लिए बस आज का ही दिन बचा हुआ है. इस साल के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि जो पहले 15 सितंबर, 2025 की थी. लेकिन अब आप 16 सितंबर को भी रिटर्न फाइल कर पाएंगे. आज दिन के बाद रिटर्न भरने पर आपको जुर्माना भी लग सकता है.

एक दिन आगे बढ़ी आखिरी तारीख

आयकर विभाग ने इस बदलाव का ऐलान करते हुए एख्स पर लिखा, “2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए इन आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है.”

देना होगा मोटा जुर्माना

आप अगर 16 सितंबर तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि, अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो यह जुर्माना 1,000 रुपये होगा. इसके अलावा, देर से रिटर्न दाखिल करने के और भी नुकसान हैं. आप अपने नुकसान को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. अगर आपको आयकर रिफंड मिलना है, तो उसमें भी देरी हो सकती है.

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