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सावधान! सेकेंड हैंड कार खरीदने और बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव, एक गलती और जब्त हो सकती है आपकी कार

RTO Rules

पूरानी गाड़ी खरीदते हुए इन बातों का रखें ध्यान

RTO Rules: आज के समय में पुरानी या सेकेंड हैंड कार खरीदना एक किफायती ऑप्शन माना जाता है, लेकिन अगर आप 2025-26 में पुरानी गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो रुक जाइए. सरकार ने RTO Rules को अब इतना सख्त कर दिया है कि एक छोटी सी लापरवाही आपकी गाड़ी को कबाड़खाने पहुंचा सकती है या पुलिस उसे जब्त कर सकती है.

किसी से भी कार खरीदना क्यों है खतरनाक?

पहले लोग बिना कागजी कार्रवाई के केवल आपसी भरोसे पर गाड़ी खरीद लेते थे. लेकिन अब सरकार ने डीलर्स के लिए नए नियम लागू किए हैं. अगर आप बिना आधिकारिक कागजी कार्रवाई या बिना फॉर्म 29 और 30 भरे गाड़ी चलाते हैं, तो उसे ‘अवैध’ माना जाएगा. जब तक गाड़ी की आरसी ट्रांसफर नहीं होती, तब तक गाड़ी बेचने वाला ही कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है. अब सरकार केवल उन्हीं डीलरों को मान्यता दे रही है जिनके पास ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट है.

जब्त हो जाएगी आपकी गाड़ी

अगर आप पुरानी कार खरीद रहे हैं, तो इन तीन बातों का ध्यान न रखने पर आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है. दिल्ली-NCR और कई बड़े शहरों में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन है. अगर आपने ऐसी गाड़ी खरीदी और वह सड़क पर पाई गई, तो उसे बिना किसी चेतावनी के जब्त कर सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा.

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अगर आपकी गाड़ी की फिटनेस की खत्म हो गई है और आपने उसे रिन्यू कराए बिना खरीदा है, तो भारी जुर्माने के साथ गाड़ी सीज की जा सकती है. अगर पुरानी गाड़ी पर पहले से ही कोई चाना है, तो पुलिस चेकिंग के दौरान गाड़ी जब्त हो सकती है. आपको गाड़ी खरीदने से पहले ‘परिवहन ऐप’ पर ऑनलाइन चालान चेक करना अनिवार्य है.

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