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UP में इन वाहनों को 1 सितंबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल, फॉलो करने पड़ेंगे ये सख्त नियम

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सांकेतिक तस्वीर

UP Traffic: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सड़क हादसों से बचने के लिए एक खास अभियान की शुरूआत की है, जो कि 1 सितंबर से सख्ती के साथ लागू होगा. इस अभियान के तहत पेट्रोल पंप पर दोपहिया वाहन के चालक को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा. सरकार का मानना है कि इस अभियान के तहत बढ़ते सड़क हादसों में कमी आएगी.

1 सितंबर से होगा अभियान शुरू

1 सितंबर से योगी सरकार इस अभियान को पूरे प्रदेश में शुरू करने वाली है, जिसकी कमान हर जिलाधिकारी संभालेंगे. CM योगी इस अभियान की खुद मॉनिटरिंग करने वाले हैं. प्रदेश सरकार ने इस अभियान को ‘नो हेलमेट,नो फ्यूल’ नाम दिया है. इस अभियान का मोटिव लोगों को दंड देना नहीं, बल्कि सड़क हादसों से सुरक्षित रखना है.

75 जिलों में चलाया जाएगा अभियान

‘नो हेलमेट,नो फ्यूल’ये विशेष अभियान प्रदेश के सभी 75 जिलों जिलों में व्यापक रूप से चलाया जाएगा. इस अभियान की कमान की हर जिलाधिकारी के हांथों में रहेगी. साथ ही इस अभियान को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी DRSC यानि जिला सड़क सुरक्षा समिति को सौंपी गई है. इस दौरान प्रदेश में हर जिले के पुलिस, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन को सचेत रहेगा होगा.

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राज्यों को दिया गया निर्देश

यह फैसला पूरी तरह से कानून के हिसाब से सही है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले, दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है. अगर कोई इसका पालन नहीं करता तो धारा 194D के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाता है. सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि हेलमेट नियम का सख्ती से पालन करवाया जाए. सरकार का कहना है कि इन्हीं निर्देशों को लागू करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है.

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