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क्रिप्टो पर खुफिया इकाई का कड़ा कदम, अब सेल्फी और लोकेशन के बिना नहीं होगा इन्वेस्टमेंट

Crypto Currency

क्रिप्टो पर खुफिया इकाई का कड़ा कदम

Crypto Currency: भारत सरकार की खुफिया इकाई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों और एक्सचेंजों के लिए नए और बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं. 8 जनवरी, 2026 को जारी इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर रोक लगाना है. अब भारत में किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर अकाउंट खोलने या ट्रांजेक्शन करने के लिए केवल दस्तावेज अपलोड करना काफी नहीं होगा. खुफिया विभाग ने पूरी प्रक्रिया को ‘लाइव’ और ‘ट्रैकेबल’ बना दिया है.

लाइव सेल्फी और ‘लिवलीनेस’ डिटेक्शन

अब आपको अकाउंट खोलते समय अपनी पुरानी फोटो अपलोड करने की अनुमति नहीं होगी. आपको कैमरे के सामने लाइव सेल्फी लेनी होगी. सिस्टम आपसे पलक झपकाने या सिर हिलाने को कहेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप एक असली इंसान हैं. यह ‘डीपफेक’ से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया गया है.

रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग

क्रिप्टो एक्सचेंज अब आपकी सटीक लोकेशन रिकॉर्ड करेंगे. अकाउंट बनाते समय आपके फोन/कंप्यूटर की लोकेशन रिकॉर्ड किए जाएंगे. आप किस इंटरनेट कनेक्शन से और किस समय ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी एक्सचेंज को रखनी होगी.

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‘पेनी-ड्रॉप’ बैंक वेरिफिकेशन

अब सिर्फ बैंक डिटेल भरना काफी नहीं होगा. एक्सचेंज आपके बैंक खाते में ₹1 का ट्रांजेक्शन करेगा. इससे यह साफ होगा कि बैंक अकाउंट एक्टिव है. अब पैन कार्ड के अलावा आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी में से एक दूसरा पहचान पत्र देना अनिवार्य है. इसके अलावा ओटीपी से वेरिफिकेशन कराना होगा.

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