PAN Aadhaar Link Last Date: पैन कार्ड (Permanent Account Number) आज हर भारतीय नागरिक की सबसे बड़ी वित्तीय पहचान बन चुका है. बैंक खाता खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने और 50,000 रुपये से ऊपर का लेन-देन करने तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. लेकिन, क्या आपका यह जरूरी दस्तावेज़ देश के सबसे अहम पहचान पत्र, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है?
सरकार ने टैक्स चोरी और नकली पैन कार्ड पर लगाम लगाने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने यह काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं किया, तो 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) हो जाएगा! पैन के बंद होते ही आपके सभी वित्तीय काम जैसे बैंक ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड निवेश और ITR फाइलिंग रुक सकते हैं.
घबराने की जरूरत नहीं!
इस डिजिटल ज़माने में आप यह ज़रूरी काम घर बैठे सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए आप आसानी से पैन को आधार से जोड़ सकते हैं. हालांकि, ध्यान रहे कि अब इस लिंकिंग के लिए 1000 का शुल्क (Late Fee) भी देना होता है.
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
स्टेप 1-सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
स्टेप 2-होम पेज पर ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) का विकल्प चुनें.
स्टेप 3-अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर डालें.
स्टेप 4-स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ₹1000 का शुल्क जमा करें.
स्टेप 5-सभी डिटेल्स की पुष्टि करें और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
कुछ ही देर में आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाएगी और आपको सफलतापूर्वक लिंक होने का संदेश मिलेगा.
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मैसेज भेजकर भी कर सकते हैं लिंक
अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो एसएमएस (SMS) के जरिए भी यह काम पूरा किया जा सकता है. यह सबसे आसान और तेज़ तरीका है. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के मैसेज बॉक्स में जाएं.
इस फॉर्मेट में मैसेज टाइप करें: UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर> उदाहरण के लिए: UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F…इस मैसेज को 567678 या 56161 में से किसी एक नंबर पर भेज दें. रिप्लाई में आपको लिंकिंग की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी.
तुरंत चेक करें अपना स्टेटस
अगर आप पहले ही लिंक कर चुके हैं या लिंकिंग रिक्वेस्ट भेज दी है, तो स्टेटस जानना बेहद आसान है. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. ‘लिंक आधार स्टेटस’ (Link Aadhaar Status) विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें. स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि आपका पैन, आधार से जुड़ा है या नहीं. गौर करने वाली बात यह है कि आपके पैन और आधार कार्ड पर नाम, जन्मतिथि और लिंग की जानकारी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए. अगर कोई गलती है, तो पहले उसे UIDAI या PAN पोर्टल पर ठीक करा लें. 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा को हल्के में न लें और अपना पैन कार्ड बंद होने से बचाएं.
