Traffic Challan Rules: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब ट्रैफिक नियम और भी सख्त होने जा रहा है. यदि आप उत्तर प्रदेश में वाहन चला रहे हैं और आपका चालान कटा है, तो इसे तुरंत जमा करवा लें. यूपी में अब चालान कटने के एक महीने में जमा नहीं किया तो भारी लेट फाइन लगाई जाएगी. यह नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए ई-चालान सिस्टम शुरू किया है, जिसके जरिए वाहन मालिक बिना किसी परेशानी के अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं. अब आप परिवहन विभाग के चक्कर लगाए बिना ही घर बैठे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (echallan.parivahan.gov.in) पर भर सकते हैं.
मैसेज पर आ रहा नोटिस
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने चालान की जानकारी वाहन मालिकों तक पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है. वाहन मालिकों को SMS और व्हाट्सऐप के जरिए सूचना मिल रही है. अब व्हाट्सऐप चैटबॉट (8005441222) के माध्यम से ई-चालान का नोटिस सीधे वाहन मालिकों के मोबाइल पर भेजा जा रहा है.
इन स्टेप्स से भरें चालान
परिवहन विभाग की वेबसाइट से चालान जमा करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. इस आप घर बैठे आसानी से भर सकते हैं. चालान का भुगतान करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले echallan.parivahan.gov.in की वेबसाइट पर जाएं और चेक चालान स्टेट्स’ पर क्लिक करें.
- वहां मांगी गई जानकारी (जैसे वाहन नंबर या चालान नंबर) भरें.
- इसके बाद आपके वाहन से जुड़े सभी चालान दिखाई देंगे.
- जिस चालान का भरना है, उसे “Pay Now” करें.
- भरने के बाद आपको ऑनलाइन रसीद मिलेगी, जिसे डाउनलोड कलें.
