Aadhaar-UAN Linking: EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से जोड़ना (लिंक करना) सभी सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया है. यह कदम न केवल आपकी पहचान को वेरीफाई करता है बल्कि ईपीएफ (EPF) से संबंधित सेवाओं को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में भी मदद करता है. इस साल के साथ इसकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी. अगर आप ने अभी तक लिंकिंग नहीं की है, तो तुरंत करा लें.
आधार-UAN लिंकिंग क्यों है अनिवार्य?
आधार लिंकेज से ईपीएफ विड्रॉल और पेंशन क्लेम तेजी से होता है, जिससे आपको अपने फंड तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित होती है. यह वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे डुप्लीकेट खातों की संभावना भी खत्म हो जाती है. आधार ऑथेंटिकेशन आपके ईपीएफ अकाउंट में सुरक्षा की एक दूसरी लेयर जोड़ता है, जिससे धोखाधड़ी का जोखिम कम हो जाता है.
समय पर लिंक न करने पर क्या खो देंगे?
ईपीएफओ और आधार लिंकिंग ना करने पर आपका पीएफ खाते में जमा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधार लिंकेज के बिना ECR फाइल नहीं होगा. यह आपके पीएफ फंड को सीधे तौर पर बाधित करेगा. आप पीएफ पासबुक देखने, ऑनलाइन क्लेम या अपनी प्रोफाइल अपडेट जैसे बेसिक सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे. विड्रॉल या पेंशन के दावों में भी देरी हो सकती है.
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आधार-UAN लिंक कैसे करें?
आधार को यूएएन से ऑनलाइन लिंक करने के लिए आधिकारिक EPFO मेंबर इंटरफ़ेस पोर्टल पर लॉग-इन करें. सबसे पहले ‘Manage’ टैब में ‘KYC’ ऑप्शन पर क्लिक करें. अब आपको दस्तावेज़ जोड़ने का ऑप्शन मिलेगा. ‘Aadhaar’ पर क्लिक करके अपना आधार नंबर भरें और सेव करें. इसके बाद, आपका आधार UIDAI के डेटा से वेरिफाई होगा.
