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क्या वोटिंग के दौरान साथ ले जा सकते हैं मोबाइल? जानिए क्या कहता हैं नियम

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विधानसभा चुनाव 2025

Election Commission Rules: साल 2025 में असेंबली इलेक्शंस होने हैं, चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुट गया है, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, जिसका मुख्य कार्य भारत में चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं को संचालित करना है. दिल्ली असेंबली इलेक्शंस का समय अब नजदीक आ गया है साल (2025) की शुरुआत में ही फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है, जबकि साल के अंत में बिहार में चुनाव होंगे.

इस चुनाव में कई ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, जिनके मन में मतदान से जुड़े कई सवाल हैं. साथ ही साथ कई पुराने वोटर्स भी वोटिंग को लेकर कई नियमों से अंजान हैं. इस वक्त लोग सबसे ज्यादा ये जानने के लिए उत्सुक है कि ‘क्या मतदाता अपने मोबाइल फोन मतदान केंद्र में ला सकते हैं?’ इस विषय पर आपके और मतदाताओं के सवालों का जवाब हम यहां लेकर आए हैं.

क्या मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन लाने की अनुमति है?

चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, मतदाताओं को मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना है. मतदाताओं के निर्णयों पर किसी भी संभावित हस्तक्षेप या प्रभाव को रोकने के लिए यह प्रतिबंध महत्वपूर्ण है. ईसीआई के अनुसार, यह प्रतिबंध अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे स्मार्टवॉच और वायरलेस सेट पर भी लागू है.

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पीठासीन अधिकारियों के लिए क्या है नियम

ईसीआई के अनुसार, ‘मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, वायरलेस सेट आदि ले जाने की अनुमति नहीं है.’ हालांकि, पीठासीन अधिकारियों के लिए एक अपवाद बनाया गया है. उन्हें आपात स्थिति के मामले में संचार उद्देश्यों के लिए अपने फोन को साइलेंट मोड में ले जाने की अनुमति है. निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है.

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