Driving License: अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप भारतीय यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. देश में वाहन चलने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ये नहीं है तो वाहन चालक मुसीबत में पड़ सकते हैं. क्योंकि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने से आपका चालान कट सकता है. यही नहीं कोई दुर्घटना होने के बाद आप किसी मुआवजे के भी पात्र नहीं होंगे. हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है. अगर आपके पास डीएल नहीं है और बनवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है.
क्या है डीएल बनवाने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको अपना इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर RTO ऑफिस जाएं और लर्नर लाइसेंस का आवेदन करें और सभी डाक्यूमेंट्स के साथ आवेदन शुल्क जमा करें. उसके बाद आपको एक लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी. उसके बाद RTO आपका ड्राइविंग टेस्ट करेगा, जिसके लिए आपको अपने दस्तावेज और अपना वाहन भी साथ लेकर आना पड़ेगा. ड्राइविंग टेस्ट के बाद RTO आपको लाइसेंस जारी करेगा.
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बता दें कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस की वैधता कि जांच जरूर कर लें और उसकी वैधता खत्म होने के बाद समय-समय पर उसको रिन्यूअल कराते रहें. गौरतलब है कि डीएल बनवाने की प्रक्रिया हर राज्य और क्षेत्रों की अलग अलग है. ऐसे में जरूरी है की पहले अपने स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर लें और प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें.