Organ Donation: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 42 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है. सरकारी कर्मचारियों को ये छुट्टी ऑर्गन डोनेशन पर दी जाएगी. बुधवार 2 अप्रैल को केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंगदान के लिए अधिकतम 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा.
ऑर्गन डोनेशन पर मिलेगी छुट्टी
ऑर्गन डोनेशन को लेकर प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा- ‘भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंगदान के लिए अधिकतम 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया है.’
बता दें कि कार्मिक मंत्रालय द्वारा 2023 में जारी एक आदेश के मुताबिक, जब इस प्रावधान की घोषणा की गई थी, दानकर्ता के अंग को निकालने के लिए सर्जरी के अनुसार, सरकारी पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की सिफारिश के अधार पर अधिकतम 42 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश देने की बात तय हुई थी.
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डॉक्टर की सलाह जरुरी
इसमें कहा गया था कि विशेष आकस्मिक अवकाश आम तौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होकर एक बार में लिया जाएगा. हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर सरकारी पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले इसका लाभ उठाया जा सकता है.