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रिजर्वेशन है और ट्रेन छूट जाए तो क्या पैसे वापस मिलेंगे? जानिए रेलवे के नियम

Indian Railway Rules

Indian Railway Rules

Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन माना जाता है, जिसमें लाखों यात्री हर दिन सफर करते हैं. रेल से सफर करने वालों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत तब आती हैं जब वो स्टेशन टाइम से नहीं पहुंच पाते. ऐसा कई बार और काफी यात्रियों के साथ होता है कि जब तक वह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं उनकी ट्रेन छूट जाती है. इस स्थिति में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि उस कंफर्म टिकट का क्या होगा जो लिया गया है, क्या टिकट का रिफंड मिलेगा या नहीं ?

ट्रेन छूटने का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके द्वारा बुक किए गए टिकट के पूरे पैसे चले जाते हैं हालांकि अब ऐसा नहीं होगा आप ट्रेन के छूट जाने पर भी नियम के तहत रेलवे से अपना रिफंड ले सकते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है यानि आपकी ट्रेन छूट जाती है तो रिजर्वेशन टिकट का रिफंड पाने के लिए आप टीडीआर फाइल करके क्लेम कर सकते हैं. आइए जानते है रेलवे के रिफंड से संबंधित नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी

क्या होता है टीडीआर ?

टीडीआर का मतलब होता है, टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट. अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप इसे ही ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फाइल करते हैं. टिकट का रिफंड मिलने की राशि, ट्रेन और टिकट की श्रेणी के आधार पर तय की जाती है.

TDR कैसे फाइल करें ?

हालांकि, यह आपके टिकट कैंसिल करने के कारणों पर निर्भर करता है.आप समय-समय पर IRCTC ऐप या वेबसाइट पर TDR स्टेटस को चेक करते रहें. TDR फाइल करने की समय सीमा
ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर समय से 72 घंटे के अंदर ही आप TDR फाइल कर सकते हैं, इसके बाद आप TDR फाइल नहीं कर सकते हैं.ऑनलाइन TDR फाइल करने के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करना होगा. वहीं, ऑफलाइन TDR फाइल करने के लिए आपको नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन सेंटर पर संपर्क करना होगा.

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