ITR Refund Status: वित्त वर्ष 2024 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख बीत चुकी है. पिछले महीने की 31 तारीख ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट थी. अगर आप भी करदाता हैं या ITR फाइल करते हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बेहद अहम है. अगर आपने ITR फाइल कर दिया है तो अब आपको रिफंड का इंतजार होगा, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं या अभी तक आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप विलंब शुल्क देकर 31 दिसंबर Belated रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
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बता दें कि ऐसे लोग जिन्होंने टैक्स की देय राशि से ज्यादा टैक्स भरा है, वो लोग रिफंड के लिए ITR फाइल करते हैं. गौरतलब है कि ज्यादा टैक्स पेमेंट हो जाने पर Income Tax डिपार्टमेंट अतिरिक्त अमाउंट को वापस कर देता है, जिसे रिफंड कहते हैं. जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानि ITR फाइल करना पड़ता है.
ITR Filing के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न पर प्रोसेस करना शुरू कर देता है. लेकिन आईटीआर फाइलिंग में अगर कोई गलती होती है तो रिफंड रुक जाता है. आपको टैक्स रिफंड मिलेगा या नहीं? ये जानने के लिए आपको रिफंड स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए.
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जानिए कैसे चेक करें स्टेटस
अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस.
- पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं और अपने पैन और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉग-इन करें.
- इसके बाद ‘e-File’ के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न पर क्लिक करें, वहां ‘व्यू फाइल्ड रिटर्न’ का ऑप्शन सेलेक्ट करें. यहां आपको फाइल किए गए सभी रिटर्न की डिटेल नजर आएगी.
- आपको करेंट स्टेटस देखने के लिए ‘व्यू डिटेल’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- आपको मोड ऑफ पेमेंट, रिफंड अमाउंट और डेट ऑफ क्लीयरेंस जैसी जानकारी भी वहां दिखाई देगी.
बता दें कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप रिफंड स्टेटस चेक नहीं कर सकते हैं. साथ ही IRT स्टेटस चेक करने के लिए आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर होना जरूरी है.