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गाइडलाइन के खिलाफ जाकर कस्टमर्स को कर रहे थे परेशान, अब RBI ने लिया एक्शन, इन बैंकों पर लगाया करोड़ों का जुर्माना

Reserve Bank Of India

प्रतीकात्मक चित्र(फोटो- सोशल मीडिया)

Reserve Bank Of India: केंद्रीय बैंक RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के अनुपालन में कुछ खामियों के लिए प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने दोनों बैंकों पर कुल 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई के अनुसार, HDFC बैंक ग्राहकों से संपर्क के नियमों में भी विफल रहा है.

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एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का हरजाना

रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक के उपर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ये हरजाना बैंकिंग अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन करने के साथ-साथ ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानें’ यानी केवाईसी तथा ‘कृषि ऋण प्रवाह- गिरवी मुक्त कृषि ऋण’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया है. ये मुद्दे तब सामने आए जब RBI ने एक्सिस बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन किया. इसमें 31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें कई अनुपालन मुद्दे सामने आए.

RBI के अनुसार, बैंक ने ऐसे खाताधारकों और उन संस्थाओं के लिए बचत खाते खोले जो इसके योग्य नहीं थे. साथ ही, बैंक ग्राहकों को यूनिक कस्टमर आईडी (UCIC) देने में भी नाकाम रहा है. वहीं कुछ मामलों में 1.60 लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए कोलेटरल स्वीकार किए थे. इतना ही नहीं एक्सिस बैंक की एक सहायक कंपनी प्रौद्योगिकी सेवाओं में संलिपत्त पाई गई.

एचडीएफसी को देना होगा 1 करोड़ जुर्माना

इसी कार्रवाई के तहत, HDFC बैंक पर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना बैंक द्वारा ‘जमा पर ब्याज दर’ के साथ लोन रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति और बैंकों में ग्राहक सेवा से जुड़े आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है. 31 मार्च, 2022 तक के आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक की वित्तीय स्थिति के निरीक्षण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन सामने आया है.

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वहीं बैंक ने अयोग्य संस्थाओं के खाते भी खोले और साथ ही बैंक ने खाता खोलने के समय जमाकर्ताओं को 250 रुपये से अधिक की लागत वाले जीवन बीमा के लिए पहले साल के प्रीमियम का भुगतान करने जैसे ऑफर दिए थे. साथ ही एचडीएफसी बैंक यह सुनिश्चित करने में भी विफल रहा कि ग्राहकों से शाम 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले संपर्क न किया जाए.

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