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ITR फाइल करने की आज आखिरी तारीख, चूके तो भरना होगा जुर्माना

आज ITR फाइल करने की आखरी तारीख है

Income Tax Return File: आज यानी 15 जवारी को ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है. अगर आज आप अपना ITR यानि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पहले इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी. फिर इसे लेट फाइन के साथ रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक कर दी गई थी. लेकिन फिर अचानक बिलेटेड ITR File करने के लिए डेडलाइन 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई थी. ऐसे में आज इसकी आखरी तारीख है. अगर आप टैक्सपेयर है तो आज इसे फटाफट निपटा लें. नहीं तो आपको पेनाल्टी और इनकम टैक्स की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

आज है डेडलाइन

लेट फाइन के साथ ITR File करने के लिए पहले आयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया था. मगर बाद में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इसे एक बार और बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया था. टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन से चूक चुके हैं, तो आज उनके पास आखिरी मौका है. उनके पास अपना विलंबित रिटर्न या Belated ITR दाखिल करने का आजभर का मौका है. टैक्सपेयर्स इसे आयकर अधिनियम की धारा 234F के मुताबिक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं.

बांटी गई लेट फीस कैटेगरी

बता दें कि इनकम टैक्स ने बिलेटेड ITR भरने के लिए लागू की गई लेट फीस को एनुअल इनकम के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटा गया है. IT नियम के मुताबिक, जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो वे 1000 रुपये की लेट फीस देकर इस काम को कर सकते हैं, जबकि अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो फिर उनके लिए लेट फीस (ITR Late Fees) 5,000 रुपये तय की गई है. वहीं इस तारीख तक आप कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की न तो कोई फीस देनी पड़ेगी, न ही कोई जुर्माना देना पड़ेगा.

डेडलाइन हो गई मिस!

अगर आप आज भी यानि 15 जनवरी ताज भी टैक्स से जुड़ा ये काम नहीं कर पाते और डेडलाइन को मिस कर देते हैं, तो आपको 5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय वाले करदाताओं के लिए इस डेडलाइन के बाद जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये तक हो जाता है. इसके अलावा इस चूक के बाद आयकर विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है.

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ऐसे भरें बिलेटेड ITR

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