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UP News: मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय देनी होगी दहेज की जानकारी, यूपी सरकार ने किया नियमों में बदलाव

Marriage Certificate In UP

प्रतीकात्मक तस्वीर

UP News: उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय अब वर-वधु को दहेज की भी जानकारी देनी होगी. इस नए नियम को लेकर शासन ने निबंधन विभाग को निर्देश जारी किया है. जानकारी के मुताबिक, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए काफ संख्या में आवेदन किए जाते हैं. निबंधन विभाग के नियमों के अनुसार, वर-वधु पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं .

लेकिन अब पुराने नियमों में बदलाव करते हुए उन सभी दस्तावेजों के साथ-साथ दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए कार्यालय में नोटिस भी लगा दिया गया है. इस शपथ पत्र में शादी के लिए दिए गए दहेज का विवरण देना होगा. अधिकारी दीपक श्रीवास्तव के मुताबिक, शासन की ओर से मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है और सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी अवश्य दें.

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कई कामों के लिए जरूरी है मैरिज सर्टिफिकेट

शादी के कितने दिनों बाद तक करा सकते हैं रजिस्‍ट्रेशन?

सामान्‍य तौर पर, दंपति को शादी के 30 दिन के भीतर मैरिज रजिस्‍ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है. हालांकि, दंपति अतिरिक्‍त फीस के साथ 5 वर्ष तक मैरिज रजिस्‍ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन अगर शादी को 5 वर्ष से अधिक का समय बीच चुका है तो मैरिज रजिस्‍ट्रेशन की छूट संबंधित जिला रजिस्ट्रार ही दे सकता है.

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