UP News: यूपी के हाथरस में हुए भगदड़ केस में पुलिस ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. हालांकि, इस चार्जशीट में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का नाम नहीं है. मालूम हो कि सूरजपाल के सत्संग में ही भगदड़ मची थी, जिसमें 121 लोगों ने जान गंवाई थी. ये हादसा जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के मुगलढ़ी फुलरई में 2 जुलाई को हुआ था.
पुलिस ने चार्जशीट में सत्संग का आयोजन करने वाली समिति के पदाधिकारी व अन्य को आरोपी बनाया है. 91 दिन की विवेचना के बाद कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल बाबा का नाम नहीं है. 121 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है.
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इन लोगों को बनाया गया आरोपी
पुलिस की चार्जशीट में आरोपी बनाए गए लोगों के नाम इस प्रकार हैं- देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ैते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह. फिलहाल, मंजू देवी और मंजू यादव को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. कागजी कार्यवाही के बाद रिहाई होना बाकी है.
आपको बता दें कि सिकंदराराऊ थाने में दर्ज इस मुकदमे की सीओ सिटी विवेचना कर रहे थे. सहायक विवेचक के रूप में सदर कोतवाल विजय कुमार सिंह को लगाया गया था. SIT ने भी मामले में 150 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए थे. भगदड़ में मृतको के पीड़ित परिजनों के भी बयान दर्ज हुए थे.
4 अक्टूबर होगी सुनवाई
गौरतलब हो कि भगदड़ हादसे के मामले में दर्ज FIR में भी नारायण साकार हरि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का नाम नहीं था. साकार हरि को छोड़ गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ ही चार्जशीट दी गई. इस दाखिल चार्जशीट पर 4 अक्टूबर को कोर्ट सुनवाई करेगा. मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर सहित अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, प्राण घातक हमला, गंभीर चोट पहुंचाने, बंधक बनाने, निषेधाज्ञा उल्लंघन और साक्ष्य छिपाने का केस दर्ज हुआ था.
सिकंदराराऊ क्षेत्र के मुगलढ़ी फुलरई में 2 जुलाई को साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ मची थी. 80 हजार का बोलकर ढाई लाख लोगों की जुटाई गई थी.