Lok Sabha Election 2024: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है. दरअसल, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम की सजा पर रोक लग गई है. हालांकि, जहां आज़म खान की सज़ा रुक गई, वहीं उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म को जमानत दे दी गई.
आजम पर धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश का आरोप
आजम खान के वकील शरद शर्मा ने पुष्टि की कि तीनों को जमानत मिल गई है और आजम खान की सजा रोक दी गई है. यह मामला 3 जनवरी 2019 को शुरू हुआ, जब बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने पुलिस से शिकायत की. उन्होंने कहा कि आजम खान और उनकी पत्नी ने बेईमानी से अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए. अदालत ने उन्हें 18 अक्टूबर, 2023 को धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश का दोषी पाया.
जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि अलग-अलग थी. इससे संदेह पैदा हुआ. एक प्रमाण पत्र में कहा गया कि उनका जन्म 1 जनवरी, 1993 को हुआ था, जबकि दूसरे ने दावा किया कि उनका जन्म 30 सितंबर, 1990 को लखनऊ में हुआ था.
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कई मामलों में फंसे हैं आजम
यह पहली बार नहीं है जब आजम खान को कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा है. 2019 में अभद्र भाषा के एक मामले के बाद उन्हें तीन साल के लिए विधान सभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके बावजूद, आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं, उन्होंने रामपुर सदर विधानसभा सीट से 10 बार जीत हासिल की और दोनों लोकसभा में रहे.