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‘उपाध्याय, पाठक, चौबे…’, ब्राह्मणों पर टिप्पणी मामले में रामभद्राचार्य पर दर्ज होगा केस, कोर्ट ने जारी की नोटिस

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जगद्गुरु रामभद्राचार्य

Court Notice Case Filed: जगद्गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ प्रयागराज में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है. उन्होंने ब्राह्मणों की उपजातियों को लेकर कथा के दौरान टिप्पणी की थी. जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया. हालांकि, इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने रामभद्राचार्च को नोटिस भी जारी किया है.

बता दें, रामभद्राचार्य ने ब्राह्मण समुदाय की कुछ उपजातियों (उपाध्याय, पाठक, चौबे, त्रिगुणायक और दीक्षित) को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी. जिसके बाद अब प्रयागराज के एसीजेएम कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी करते हुए केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

ब्राह्मण समाज की उपजातियों पर की थी टिप्पणी

जानकारी के अनुसार, रामभद्राचार्य ने यह टिप्पणी मथुरा के वृंदावन में भागवत कथा के दौरान की थी. जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों की उप जातियों को अधम और नीच श्रेणी का बताया था. हम ब्राह्मण लोग उपाध्याय, पाठक, चौबे त्रिगुणायक और दीक्षित में अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते हैं. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब हुआ था. जिसके बाद सुरेश चंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था.

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कोर्ट ने केस दर्ज करने के दिए आदेश

सुरेश चंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि रामभद्राचार्य की इस टिप्पणी से लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है. जिसकी वजह से बच्चों के विवाह में भी परेशानियां पैदा हो रही हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की बातों को सुना और नोटिस जारी कर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया.

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